जिला खान अधिकारी ने जनपद हरिद्वार के समस्त खनन पट्टेधारक व ट्रांसपोर्टरों को दिए सख्त निर्देश
जिला खान अधिकारी ने जनपद हरिद्वार के समस्त खनन पट्टेधारक व ट्रांसपोर्टरों को दिए सख्त निर्देश
मौहम्मद नाज़िम (हरिद्वार) जिला खान अधिकारी हरिद्वार प्रदीप कुमार ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनपद हरिद्वार के समस्त खनन पट्टेधारक, अनुज्ञाधारक व रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक तथा ट्रांसपोर्टर को निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय के आदेश दिनांक 7 अक्टूबर 2023 के क्रम में अपने अपने खनन पट्टो, अनुज्ञाओ और भण्डारणो में वाहनों का रजिस्ट्रेशन 23 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण करवाये जिससे पंजिकृत वाहनों में ही ई रवन्ना कट पायेगा। वही उन्होंने कहा कि बिना रवन्ना परिवहन करने वाले वाहनों में कठोर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे खनन प्रतिष्ठान जो बिना रवन्ना वाहनों की निकासी करेगा या फर्जी रवन्ना से निकासी करवाएगा ऐसे प्रतिष्ठानों के पोर्टल बन्द कर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। जिला खान अधिकारी हरिद्वार।