उत्तराखंड

धामी सरकार ने कर्मचारियों क़ो दिया दीपावली का तोहफा, बोनस का आदेश जारी

 

 

धामी सरकार ने कर्मचारियों क़ो दिया दीपावली का तोहफा, बोनस का आदेश जारी

देहरादून

अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक उप सचिव वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 7 /24/2007/E-III (ए) दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 द्वारा केन्द्र सरकार के समूह “ग” के कर्मचारियों और समूह “ख” के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर (अधिकतम धनराशि रू0 7000 / – ( रू० सात हजार मात्र)) की सीमा निर्धारित करते हुए तदर्थ बोनस स्वीकृत किया गया है।

 

2. राज्य सरकार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के कर्मचारियों और समूह ‘ख’ के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों जिनका ग्रेड वेतन रू0 4800 /- ( पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8) तक है, जो उत्पादकता से सम्बद्ध किसी बोनस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, को निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

 

(i) केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अन्तर्गत तदर्थ बोनस के पात्र होंगे, जो दिनांक 31-03-2023 को सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च, 2023 तक न्यूनतम छः माह की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा की हो। वर्ष के दौरान छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा अनुपात भुगतान किया जायेगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जायेगी ।

 

(ii) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 ( एक माह के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा तत्पचात दिये जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जायेगा। उदाहरण के लिए मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा रू0 7000 / – ( जहां वास्तविक परिलब्धियों रू0 7000 /- से ज्यादा है) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) रू0 7000 X 30/30.4 = 6907.89 (पूर्णांकित रू0 6908/-) होगा

 

ऐसे कैजुअल दैनिक वर्तन भोगी कर्मचारी/ कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है. इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के पात्र होंगे। देय तदर्थ बोनस की राशि रू0 1200X30/304 अर्थात रू0 1184.21 (पूर्णांकित रू0 1184/-) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियों रू0 1200/- से कम है, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।

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