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राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, खेल परिसंपत्तियों के संरक्षण और आगामी राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में मिलेगी मदद

 

राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, खेल परिसंपत्तियों के संरक्षण और आगामी राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में मिलेगी मदद 

देहरादून- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के कारण राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए अधिकृत की गई फर्म में देहरादून इंटीग्रेटेड अरीना लि. से संपत्ति को खाली कराकर राज्य सरकार के नियंत्रण में लिया गया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में ये निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में खेल परिसंपत्तियों के संरक्षण और आगामी राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में भी मदद मिलेगी। ज्ञातव्य है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को निविदा के आधार पर मेर्सस आई०टी०यू०ए०एल० को दिया गया था जिस हेतु उनके द्वारा देहरादून इंटीग्रेटेड अरीना लि० कम्पनी को निर्मित कर राज्य सरकार के साथ मई, 2018 में अनुरक्षण एवं संचालन के लिए अनुबंध गठित किया गया था। कोविड महामारी काल में उक्त कंपनी ने स्टेडियम के संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन के अभाव में इन्सॉल्वेंसी के लिए एनसीएलटी में वाद दायर किया गया था। एनसीएलटी द्वारा इस के लिए  आईआरपी अन्सुल पठानिया को रिजोल्यूशन प्लान के लिए नियुक्त किया गया था। माह नवम्बर, 2023 में मा० एन०सी०एल०टी द्वारा मेर्सस ट्राइवर इन्टरप्राइजेज के रिजोल्यूशन प्लान को स्वीकार करते हुये आदेश निर्गत किये गये थे। परन्तु उक्त कम्पनी द्वारा नई संचालन एजेंसी के रूप में राज्य सरकार से ना तो अनुमोदन प्राप्त किया गया ना ही मूल अनुबंधी शर्तों के अनुरूप एस्क्रो खाता खोला गया और ना ही अपेक्षित बैंक गारंटी उपलब्ध करायी गई, अपितु स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजन के लिए विभिन्न संस्थाओं से धनराशि बुकिंग के लिए ली गई।
एन०सी०एल०टी के निर्णय उपरान्त मे० देहरादून इन्टीग्रेटेड अरीना लि० को अनुबन्ध की नियमों के पालन हेतु दिनांक 12.12.2023 को अनुबन्ध की शर्तों अनुसार नोटिस दिया गया था जिसका संज्ञान उनके द्वारा नहीं लिया गया तथा प्रतिनिधियों द्वारा बैठक हेतु समय मांगने उपरान्त भी बैठक हेतु नहीं आये। नयी संस्था द्वारा की जा रही बुकिंग के विरूद्ध थाना रायपुर मे एक प्राथमिकी भी पीड़ित संस्था द्वारा दर्ज की गयी है जिसकी जांच पुलिस स्तर पर गतिमान है। राज्य एवं परिसंम्पत्ति के संरक्षण हित में दिनांक 13.02.2024 को पुनः नोटिस जारी कर संपत्ति को खाली करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम आज को संस्था द्वारा परिसर को रिक्त कर दिया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा जन हित में स्टेडियम का नियंत्रण ले लिया गया है।

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