उत्तराखंड

नए साल में प्रदेश के 39 हजार नए मतदाताओं को मिलेगा “मतदान का अधिकार“

 

नए साल में प्रदेश के 39 हजार नए मतदाताओं को मिलेगा “मतदान का अधिकार“
 
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने हेतु 1 लाख 16 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त
 
प्रदेश में 18 से 19 आयु वर्ग के लगभग 39 हजार आवेदन प्राप्त
देहरादून- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत प्रदेश भर में अभियान जारी है। उत्तराखंड में बीते अक्टूबर माह से मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं संशोधन कराने के साथ ही पुनरीक्षण कार्य व्यापक स्तर पर किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार इस वर्ष विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में नए मतदाताओं एवं युवा मदाताओं पर फोकस करते हुए उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान के तहत वर्तमान में प्रदेश भर से 116428 आवेदन फॉर्म 6 के रूप में प्राप्त हुए। इन आवेदन पत्रों मे 18 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के 38909 आवेदक, फार्म 6 के रूप में प्राप्त हुए।
 अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवर्ष विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया संचालित की जाती है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने हेतु साल भर में 4 अर्हता तिथियां नियत की गई हैं, जिसमें 1 जनवरी,1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तिथियों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देशों के क्रम में सभी अधिकारियों को अलग-अलग जनपदों में सुपर चेकिंग अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुपर चेकिंग अभियान में नियमित रूप से अधिकारियों द्वारा  स्वयं पोलिंग बूथ पर सुपर चेकिंग करते हुए मतदाताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत प्रदेश में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

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