उत्तराखंडपौड़ी गढ़वाल

अंकिता भंडारी के मर्डर में पुलकित, सौरभ और अंकित दोषी करार, तीनों आरोपियों को हुई उम्रकैद की सजा

अंकिता भंडारी के मर्डर में पुलकित, सौरभ और अंकित दोषी करार, तीनों आरोपियों को हुई उम्रकैद की सजा

 

 

कोटद्वार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत ने आज देश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक लम्बी लड़ाई के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य, अंकित और भास्कर सहित तीनों दोषियों को भादवि की धारा 302 सहित अन्य विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अदालत द्वारा सुनाई गई सजाओं में अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 3(1)(डी), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपीए) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माना, अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 3(1)(डी), आईटीपीए में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है।न्यायालय ने मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवज़ा प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

 

 

पिछले 3 सालों से मामले में फैसले का किया जा रहा था इंतजार
18 सितंबर 2022 को हुई थी अंकिता भंडारी की हत्या
तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन
पिता ने की अपनी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग
यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी मृतका
पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का डाला था दबाव
अंकिता भंडारी ने किया था विरोध
विरोध करने पर पुलकित आर्य और उनके दो साथियों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर डाला था मार
मामले को लेकर लंबे समय से चल रहा विरोध
पुलकित आर्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद आर्य का था बेटा
पूरे मामले ने पकड़ा था तूल
धामी सरकार ने अंकिता के परिवार को दी 25 लाख की आर्थिक मदद
अंकिता के परिजनों की मांग पर 3 बार बदले गए सरकारी वकील
दिवंगत बेटी अंकिता के भाई और उसके पिता को दी गई सरकारी नौकरी
अंकिता हत्याकांड मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट हुई तैयार
100 गवाहों के बयान भी किए गए शामिल
अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाहों को अदालत में किया पेश

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